संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिज़नशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी (ICP) ने क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण प्रभावित हुए यात्रियों और विज़िटर्स के लिए 30 दिनों की विशेष छूट अवधि (Grace Period) की घोषणा की हैं।

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यह ग्रेस पीरियड 10 जून 2026 से 9 जुलाई 2026 तक लागू रहेगा। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जिन्हें पहले विशेष परिस्थितियों के कारण UAE छोड़ने में असमर्थ रहने पर ओवरस्टे (Overstay) जुर्माने से छूट दी गई थी।
ICP के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों को अपनी कानूनी स्थिति नियमित करने का अवसर देना हैं। इस दौरान वे अपने वीज़ा, रेजिडेंसी या रोजगार (Employment) संबंधी स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं और भविष्य में बिना किसी कानूनी समस्या के UAE में रहना या काम करना जारी रख सकते हैं।
अथॉरिटी ने बताया कि पहले ओवरस्टे जुर्माना माफ करने का निर्णय UAE की मानवीय सोच और आपातकालीन परिस्थितियों में यात्रियों की सहायता करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि, वर्तमान में क्षेत्रीय स्थिति में सुधार और स्थिरता को देखते हुए अब सामान्य नियमों की ओर लौटना आवश्यक हैं।
राहत पाने वाले लोगों को किसी अतिरिक्त प्रारंभिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं हैं। जो व्यक्ति UAE में रहना चाहते हैं, वे ग्रेस पीरियड के दौरान अपने दस्तावेज़ और स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं। वहीं, जो लोग देश छोड़ना चाहते हैं, वे निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सीधे यात्रा कर सकते हैं।

ICP ने सभी संबंधित व्यक्तियों से अपील की हैं कि वे नवीनतम जानकारी और दिशानिर्देशों के लिए केवल आधिकारिक चैनलों का ही अनुसरण करें।
गौरतलब हैं कि मार्च 2026 में अथॉरिटी ने उन वीज़ा धारकों, एग्जिट परमिट होल्डर्स और निवासियों को ओवरस्टे जुर्माने से छूट प्रदान की थी, जो एयरस्पेस बंद होने या उड़ानों के निलंबन के कारण 28 फरवरी 2026 के बाद UAE से बाहर नहीं जा सके थे। यह कदम प्रभावित लोगों को उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण होने वाले आर्थिक बोझ से राहत देने के लिए उठाया गया था।