OCI Card ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया : आवेदन करने के लिए कौन पात्र हैं और कौन नहीं?

ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) क्या हैं?

ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) योजना को 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के माध्यम से शुरू किया गया था। इस योजना में भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत करने का प्रावधान है, बशर्ते कि वे 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे, या उस तिथि को नागरिक बनने के योग्य थे।

OCI Card के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र हैं?

OCI पोर्टल के अनुसार:

पूर्ण आयु और क्षमता वाला कोई भी व्यक्ति: –

(i) जो किसी अन्य देश का नागरिक है, लेकिन संविधान के लागू होने के समय या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था,

(ii) जो किसी अन्य देश का नागरिक हैं, लेकिन संविधान के लागू होने के समय यानी 26.01.1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था,

(iii) जो किसी अन्य देश का नागरिक हैं, लेकिन 15.08.1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र का निवासी है; या

(iv) जो ऐसे नागरिक का बच्चा या पोता या परपोता हैं; ओसीआई कार्ड के लिए पंजीकरण कर सकता हैं।

OCI Card के लिए कौन पात्र नहीं हैं?

कोई भी व्यक्ति जो या जिसके माता-पिता या दादा-दादी या परदादा-परदादी पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऐसे किसी अन्य देश के नागरिक हैं या रहे हैं, जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती हैं, वह भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।

OCI Card के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदन आधिकारिक OCI पोर्टल: https://ociservices.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए। आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे और लागू शुल्क का भुगतान करना होगा।

क्या नाबालिग बच्चे OCI Card के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं?

हां। हालांकि, अगर बच्चे के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा-परदादी में से कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऐसे किसी अन्य देश का नागरिक हैं या रहा हैं, जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती हैं, तो बच्चा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।

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